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पंचायती राज व्यवस्था- भूमिका, समितियाँ, पंचायतें (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (PESA) 1996 | Indian Polity | General Studies II

 विषयसूची : 

  • पंचायती राज व्यवस्था के बारे में
  • पंचायती राज व्यवस्था के विकास से संबंधित समितियाँ
  • 1996 के पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (PESA) की विशेषताएं
  • भारत में पंचायती राज व्यवस्था की सफलताओं को सीमित करने वाली समस्याओं का विश्लेषण करें। इन समस्याओं का सामना करने में 73 वां संविधान के संशोधन कितना सफल रहा है ? ( UPPSC 2021)


पंचायती राज व्यवस्था के बारे में:

पंचायती राज प्रणाली भारत में सरकार का एक विकेन्द्रीकृत रूप है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना है। इसे स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पेश किया गया था।


73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम (1992):

73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। इस संशोधन ने सभी राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करना अनिवार्य कर दिया।


74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम (1992):

इस अधिनियम ने शहरी स्थानीय निकायों (नगर पालिकाओं) के लिए समान प्रावधान बढ़ाए, जिससे शहरी क्षेत्रों के लिए एक समानांतर प्रणाली तैयार हुई।


पंचायती राज प्रणाली में निर्वाचित स्थानीय निकायों के तीन स्तर होते हैं:


ग्राम पंचायत:

ग्राम पंचायत सबसे निचला स्तर है, जो किसी गांव या गांवों के समूह पर शासन करने के लिए जिम्मेदार होता है।


पंचायत समिति (मध्यवर्ती पंचायत):

पंचायत समिति एक ब्लॉक या तालुका की देखरेख करता है जिसमें कई ग्राम पंचायतें शामिल होती हैं।


जिला परिषद (जिला पंचायत):

जिला परिषद पूरे जिले पर शासन करने और निचले स्तरों की गतिविधियों के समन्वय के लिए जिम्मेदार है।


पंचायती राज प्रणाली का लक्ष्य स्थानीय मुद्दों को संबोधित करना, विकास परियोजनाओं की योजना बनाना और उन्हें लागू करना और जमीनी स्तर पर सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है। यह भारत में ग्रामीण विकास और सत्ता के विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।


पंचायती राज व्यवस्था के विकास से संबंधित समितियाँ:

बलवंत राय मेहता को भारत में "पंचायती राज का वास्तुकार" माना जाता है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजस्थान पंचायती राज को अपनाने वाला पहला राज्य था।


पंचायती राज से संबंधित समितियाँ हैं:

  • 1957: बीआर मेहता समिति
  • 1977: अशोक मेहता समिति
  • 1983: हनुमंत राव समिति
  • 1985: जी.वी. के राव समिति
  • 1986: एल.एम सिंघवी समिति
  • 1989: थुंगन समिति


बलवंत राय मेहता समिति (1957):

पंचायती राज व्यवस्था, जैसा कि आज ज्ञात है, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के साथ आकार लेना शुरू हुआ। इस समिति ने स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए गाँव, ब्लॉक और जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थानों की त्रिस्तरीय संरचना का प्रस्ताव रखा।

 अशोक मेहता समिति (1977):

अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा की और सुधारों की सिफारिश की। इसने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, महिलाओं की भागीदारी और पंचायती राज संस्थानों के लिए वित्तीय स्वायत्तता के महत्व पर जोर दिया।

1996 के पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (PESA) की विशेषताएं:

1996 का पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (PESA Act) भारत में एक महत्वपूर्ण कानून है जिसका उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाना है।


इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं:


स्थानीय स्वशासन:

पेसा अधिनियम (PESA Act) अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासी निकायों, जिन्हें ग्राम सभा के रूप में जाना जाता है, को महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्रदान करता है। इन ग्राम सभाओं को स्थानीय शासन के विभिन्न पहलुओं पर निर्णय लेने का अधिकार है।


भूमि और प्राकृतिक संसाधन:

पेसा अधिनियम (PESA Act) ग्राम सभाओं को उनके क्षेत्रों में भूमि और प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण देता है, जिससे उन्हें अपनी पारंपरिक प्रथाओं के अनुसार इन संसाधनों को विनियमित और प्रबंधित करने की अनुमति मिलती है।


रीति रिवाज़:

पेसा अधिनियम (PESA Act) आदिवासी समुदायों के प्रथागत कानून और पारंपरिक प्रथाओं को मान्यता देता है और ग्राम सभाओं को इन परंपराओं के आधार पर शासन करने की अनुमति देता है, बशर्ते वे भारतीय संविधान के साथ टकराव में न हों।


विवाद समाधान:

यह अधिनियम आदिवासी समुदायों के भीतर और अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातियों और गैर-आदिवासी निवासियों के बीच विवादों को हल करने के लिए तंत्र प्रदान करता है।



पूर्व सूचित सहमति:

पेसा अधिनियम (PESA Act) कहता है कि ग्राम सभाओं को अपने क्षेत्रों में किसी भी विकास परियोजना या भूमि अधिग्रहण के लिए पूर्व सूचित सहमति देनी होगी।


सुरक्षा उपाय:

अधिनियम में जनजातीय समुदायों के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुरक्षा उपाय शामिल हैं, जिनमें संसाधनों, आवास और प्रथागत प्रथाओं के उनके अधिकार शामिल हैं।


भागीदारी और प्रतिनिधित्व:

पेसा अधिनियम (PESA Act) स्थानीय शासन में आदिवासी महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले समूहों की भागीदारी को बढ़ावा देता है और निर्णय लेने वाले निकायों में उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है।


विकास योजनाएँ:

ग्राम सभाएँ अपने क्षेत्रों में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करने और लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं।


सशक्तिकरण:

पेसा (PESA Act)अधिनियम का प्राथमिक लक्ष्य आदिवासी समुदायों को अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने और भारतीय संविधान के ढांचे के भीतर उनके सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सशक्त बनाना है।


प्रश्न।

भारत में पंचायती राज व्यवस्था की सफलताओं को सीमित करने वाली समस्याओं का विश्लेषण करें। इन समस्याओं का सामना करने में 73 वां संविधान के संशोधन कितना सफल रहा है ?

( UPPSC General Studies II, 2021)

उत्तर।

भारत में पंचायती राज प्रणाली 1992 में 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से शुरू की गई, जिसका उद्देश्य सत्ता का विकेंद्रीकरण करना और स्थानीय स्व-सरकारी संस्थानों को सशक्त बनाकर जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ाना था। हालाँकि पंचायती राज प्रणाली ने कुछ सफलताएँ देखी हैं, लेकिन इसे कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है जिन्होंने इसकी पूरी क्षमता को सीमित कर दिया है।


आइए उन समस्याओं का विश्लेषण करें जिन्होंने पंचायती राज व्यवस्था की सफलता में बाधा उत्पन्न की है और 73वें संवैधानिक संशोधन ने इन मुद्दों को किस हद तक संबोधित किया है:


अपर्याप्त वित्तीय स्वायत्तता:

पंचायती राज संस्थाओं के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती वित्तीय स्वायत्तता की कमी है। वे सरकार के उच्च स्तरों से हस्तांतरित धन पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं, जो स्वतंत्र विकास पहल करने की उनकी क्षमता को सीमित करता है।


73वें संशोधन का प्रभाव:

संशोधन में पंचायती राज संस्थानों को वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश करने के लिए एक राज्य वित्त आयोग के गठन को अनिवार्य किया गया है। इसका उद्देश्य उनके लिए संसाधनों का उचित हिस्सा सुनिश्चित करना और कुछ हद तक उनकी वित्तीय स्वायत्तता को बढ़ाना है।


राजनीतिक हस्तक्षेप:

स्थानीय स्व-सरकारी संस्थानों को अक्सर सरकार के उच्च स्तर या स्थानीय राजनीतिक अभिनेताओं के राजनीतिक हस्तक्षेप का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी निर्णय लेने की शक्तियां और प्रभावशीलता कम हो जाती है।


73वें संशोधन का प्रभाव:

संशोधन का उद्देश्य राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करने के लिए नियमित चुनाव सुनिश्चित करना और पंचायती राज संस्थानों का कार्यकाल तय करना है। यह इस तरह के हस्तक्षेप को रोकने के लिए दलबदल के मामले में सदस्यों की अयोग्यता का भी प्रावधान करता है।


असमान क्षमता और संसाधन बाधाएँ:

कई पंचायती राज संस्थाओं में अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से करने के लिए क्षमता और संसाधनों की कमी है। उन्हें कार्यक्रमों और विकासात्मक परियोजनाओं को लागू करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।


सीमांत वर्गों की सीमित भागीदारी:

महिलाओं, अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए सीटों के आरक्षण के बावजूद, कुछ क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थानों में इन हाशिए पर मौजूद वर्गों की वास्तविक भागीदारी और प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है।


73वां संशोधन पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं और एससी/एसटी समुदायों के लिए सीटों के आरक्षण को अनिवार्य बनाता है, जिसका उद्देश्य निर्णय लेने में उनके प्रतिनिधित्व और भागीदारी को बढ़ाना है।


प्रशासनिक मुद्दों पर अधिक जोर:

कुछ मामलों में, पंचायती राज संस्थाएँ नीति निर्माण और योजना में संलग्न होने के बजाय प्रशासनिक और कार्यान्वयन पहलुओं पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकती हैं।


73वां संशोधन पंचायती राज संस्थाओं को योजना और कार्यान्वयन कार्यों के विकेंद्रीकरण की आवश्यकता पर जोर देता है, जिससे उन्हें स्थानीय शासन और नीति-निर्माण में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की अनुमति मिलती है।


क्षमता और कार्यप्रणाली में असमानताएँ:

विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता और कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण भिन्नताएँ हैं।


73वां संशोधन एक सामान्य ढांचा प्रदान करता है, इसका कार्यान्वयन और प्रभावशीलता अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती है। संशोधन की पूरी क्षमता को साकार करने में राज्य सरकारों की प्रतिबद्धता और समर्थन महत्वपूर्ण है।


कुल मिलाकर, 73वां संवैधानिक संशोधन भारत में पंचायती राज प्रणाली की सफलता को रोकने वाली कुछ समस्याओं को संबोधित करने में सफल रहा है। इसने स्थानीय स्व-सरकारी संस्थानों की स्वायत्तता, प्रतिनिधित्व और कार्यप्रणाली को बढ़ाने के लिए कई प्रगतिशील प्रावधान पेश किए हैं।

हालाँकि, वित्तीय बाधाएँ, राजनीतिक हस्तक्षेप, क्षमता-निर्माण और असमान कार्यान्वयन जैसी चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं। पंचायती राज प्रणाली की सफलता अंततः केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा इन संस्थानों को सशक्त बनाने और मजबूत करने के निरंतर प्रयासों पर निर्भर करती है, जिससे जमीनी स्तर पर अधिक समावेशी और प्रभावी लोकतांत्रिक शासन सुनिश्चित हो सके।


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