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कार्यालय आदेश | सामान्य हिंदी ज्ञान [ SET-14]

 प्रश्न। 

कार्यालय आदेश किसे कहते है ? शिक्षा विभाग , उत्तर प्रदेश की ओर से जारी विशेष छात्रावीत्र योजना संबधी कार्यालय आदेश का प्रारूप तैयार कीजिए। 

( 10 marks, UPPSC UP PSC 2020 General Hindi)

उत्तर। 

कार्यालय आदेश (Office Order) किसे कहते हैं :

कार्यालय आदेश  एक लिखित आधिकारिक निर्देश होता है जो किसी सरकारी या प्रशासनिक कार्यालय से जारी किया जाता है, जिसमें किसी विशेष विषय, निर्णय, योजना या कार्यवाही के संबंध में कर्मचारियों, अधिकारियों या जनसामान्य को निर्देश या सूचना दी जाती है।


यह आदेश प्रायः किसी विभागीय योजना, पदस्थापन, अवकाश स्वीकृति, नियुक्ति, अनुशासनात्मक कार्यवाही या अनुदान से संबंधित होता है।

कार्यालय आदेश सरकारी रिकॉर्ड का प्रमाण होता है और इसकी भाषा औपचारिक, संक्षिप्त और स्पष्टता का विशेष ध्यान रखी जाती है।


कार्यालय आदेश का प्रारूप :

शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश की ओर से विशेष छात्रवृत्ति योजना संबंधी कार्यालय आदेश का प्रारूप इस प्रकार है -



कार्यालय आदेश

शासनादेश संख्या: 245/शिक्षा-विभाग/2020-21

शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश

लखनऊ, दिनांक : 12 मई, 2020


विषय: आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों हेतु विशेष छात्रवृत्ति योजना लागू किए जाने के संबंध में।


यह आदेश निर्गत किया जाता है कि कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक रूप से प्रभावित विद्यार्थियों की शैक्षणिक सहायता के उद्देश्य से, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा "विशेष छात्रवृत्ति योजना" प्रारंभ की जा रही है।


इस योजना के अंतर्गत –

राजकीय, सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को वार्षिक ₹5,000 की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

पात्रता हेतु पारिवारिक आय ₹2,50,000 वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए।

आवेदन संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल ( https://scholarship.up.gov.in/)  पर 31 जुलाई, 2020 तक किए जाएँगे।

विद्यालय निरीक्षक पात्र विद्यार्थियों की सूची का सत्यापन कर शासन को अग्रसारित करेंगे।

सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।


(हस्ताक्षर)

प्रभात गुप्ता 

(संयुक्त शिक्षा निदेशक)

शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश

लखनऊ


प्रति:

1. सभी जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

2. सभी राजकीय/सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रधानाचार्य।

3. संबंधित अभिलेख हेतु।




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